सिंगरौली के माड़ा थाना क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान मलगो में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और गबन का मामला सामने आया है। जांच के बाद दुकान के सहायक विक्रेता आदित्यनाथ वैश्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नायब तहसीलदार वृत्त मकरोहर की संयुक्त जांच में सामने आया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान कई हितग्राहियों से पॉस मशीन में अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद दुकान के भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया, जिसमें उपलब्ध खाद्यान्न और पॉस मशीन में दर्ज आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर मिला।
जांच में 127.70 क्विंटल गेहूं, 139.02 क्विंटल चावल, 0.63 क्विंटल शक्कर और 0.61 क्विंटल नमक का गबन पाया गया। गबन किए गए खाद्यान्न की कुल अनुमानित कीमत 6 लाख 83 हजार 832 रुपए आंकी गई है।
जांच में सहायक विक्रेता आदित्यनाथ वैश्य, पिता स्वर्गीय गिरधारी वैश्य, निवासी ग्राम मलगो का कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की संबंधित धाराओं का उल्लंघन पाया गया। मामले में एसडीएम माड़ा की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद प्रकरण कलेक्टर के अनुमोदन के लिए भेजा गया।
कलेक्टर के अनुमोदन के बाद एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सम्मी कुमार पटले की शिकायत पर थाना माड़ा में आरोपी आदित्यनाथ वैश्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध क्रमांक 0667 दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
मलगो उचित मूल्य दुकान में 6.83 लाख के खाद्यान्न गबन का मामला
